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Paytm Payment से जुड़ा अहम अपडेट, अटके पैसा तो इस तरीके से तुरंत आ सकता है वापस

Paytm Refund Money On Failed Transaction Process: पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम अक्सर पैसा बीच में ही अटक जाता है। सामने वाले को पेमेंट होती नहीं और पैसा कट भी जाता है। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह पैसा आसानी से आपके बैंक अकॉउंट में वापस आ सकता है।

Edited By : Prerna Joshi | Updated: Mar 16, 2024 18:00
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Paytm Refund Money On Failed Transaction Process
Paytm Refund Money On Failed Transaction Process

Paytm Refund Money On Failed Transaction Process: आजकल जमाना इतना डिजिटल हो गया है कि लोग कैश छोड़कर ऑनलाइन पेमेंट करना ज्यादा आसान मानते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए पेटीएम देशभर में काफी इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करना जितना आसान है उतना ही परेशान करने वाला भी बन सकता है। कई बार पेटीएम से पेमेंट करते टाइम पैसे तो कट जाते हैं लेकिन जिसे भेजने थे उसे मिल नहीं पाते। ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए?

पेटीएम से अगर ट्रांजेक्शन करते टाइम आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। आमतौर पर जब ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाता है तो कटा हुआ पैसा तुरंत वापस आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी शिकायत पेटीएम ऐप से की जा सकती है।

पेटीएम ऐप से कैसे करें शिकायत?

  1. सबसे पहले पेटीएम ऐप को खोलें।
  2. उसके बाद ‘हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन’ पर जाएं।
  3. कैटेगरी चुनकर ऑर्डर पर जाएं और शिकायत दर्ज करें।
  4. शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है।
  5. स्टेटस चेक करने के लिए आपको हेलमेट सपोर्ट के ऑप्शन में जाना होगा।
  6. इसमें रीसेंट टिकट्स का ऑप्शन दिखेगा।
  7. उस टिकट पर क्लिक करें और इस तरह आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Paytm के लाखों यूजर्स के लिए राहत, NPCI से मिला लाइसेंस, चार बड़े बैंकों के साथ समझौता

कॉल करके कैसे करें शिकायत?

पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते समय अगर आपके पैसे बीच में ही अटक जाते हैं, मतलब आपके पास से कटकर सामने वाले के पास नहीं जाते तो इसके लिए कॉल करके भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इसके लिए आप कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं।

  1. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 0120-4456-456 नंबर पर कॉल करें।
  2. इसके बाद शिकायत अधिकारी से बात करनी होगी
  3. शिकायत अधिकारी को अपनी शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी दे दें।
  4. शिकायत दर्ज होने के बाद आपको एक शिकायत नंबर दिया जाएगा।
  5. इससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे।

अगर यहां शिकायत का समाधान न निकले तो आरबीआई की हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

First published on: Mar 16, 2024 06:00 PM

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