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फ्लैट खरीदते समय पार्किंग स्पेस को लेकर क्या हैं नियम? बिल्डर जुर्माना वसूल सकता है या नहीं

Parking Law: फ्लैट खरीदते समय कई बार बिल्डर फ्लैट की कीमत में ही पार्किंग की सुविधा देते हैं। लेकिन कई बार बिल्डर इसके लिए अलग से चार्ज करते हैं। ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है?

Author Edited By : Shabnaz Updated: Oct 23, 2024 10:00
Flat Agreement Law

Parking Law: सपनों का घर खरीदने के लिए जिंदगी भर पैसा जमा करते हैं। उस पैसे से जब अपना घर लेते हैं तो यही उम्मीद रहती है कि आपको सब कुछ सही मिले। फ्लैट या जड़ से मकान खरीदने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। कई बार बिल्डर बिल्डिंग में फ्लैट की रकम में ही पार्किंग की सुविधा देता है, तो कई जगह अलग से उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। पार्किंग के लिए अलग से भुगतान पर रियल एस्टेट कानून बनाया गया है।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के भिवाड़ी में रिटायर्ड मेजर ने एक फ्लैट बुक किया। 25 अक्टूबर 2006 को इसके लिए मेजर ने करीब 2.5 लाख का भुगतान किया। इस 3 बीएचके की कीमत 17,95,500 रुपये प्लस पीएलसी, डीसी और अन्य शुल्क के साथ निर्धारित की गई। मेजरा ने दावा किया बिल्डर ने उन्हें एक बड़ा फ्लैट (मूल से 39 वर्ग फीट बड़ा) देने की पेशकश। उन्होंने कहा कि ये सब उनकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ था। जिसके लिए लास्ट में मेजर को कार पार्किंग स्पेस के लिए अलग से 50000 रुपये देने पड़े।

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NCDRC पहुंचा मामला

पार्किंग का ये मामला NCDRC (National Consumer Disputes Redressal Commission) पहुंचा। जहां पर मेजर के वकील ने दलील देते हुए कहा कि ‘बिल्डर पार्किंग एरिया को अलग से नहीं बेच सकते हैं। इसके बावजूद भी मेजर से पार्किंग के लिए अलग से पैसे लिए गए। उन्होंने ऐसा करना कानून के विपरीत और फ्लैट खरीदार के समझौते का उल्लंघन बताया।

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कानून का है उल्लंघन

एनसीडीआरसी ने पूरे मामले को समझते हुए खरीदारों के समझौते के खंड 1.2 का हवाला दिया। सुनवाई में कहा गया कि बिक्री मूल्य में ओपन या कवर्ड कार पार्किंग का इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार दिया गया है। इसके लिए 50 हजार रुपये लेना कॉन्ट्रेक्ट का उल्लंघन है। फैसला सुनाया गया कि मेजर को उनकी रकम वापस की जाए। कोर्ट ने फैसले में कहा कि रकम की वापसी 6 फीसदी सालाना की दर से ब्याज के साथ की जाए।

क्या हैं कानून?

इस तरह के मामलों को दो तरह से समझा जा सकता है। जिसमें पहला गृह खरीदार समझौते का खंड 1.2 और दूसरा राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2015 आता है। इस डील में खरीदार के समझौते के खंड 1.2 के तहत बिल्डर और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता होता है। जिसमें बिक्री की कुल कीमत में ही कार पार्किंग का अधिकार मिलता है।

राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2015 की बात करें तो इसमें भी घर खरीदने वालों को इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है अगर आप फ्लैट खरीदते हैं और बिल्डिंग में पार्किंग स्पेस है तो उसपर खरीदार का हक माना जाता है। इसके लिए अलग से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है।

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First published on: Oct 23, 2024 10:00 AM

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