केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को GST परिषद के अधिकारियों से बैठक के दौरान कैंसर समेत 33 जीवर रक्षक दवाओं को टैक्स से मुक्त कर दिया है। अगर देखा जाए तो अब इन दवाओं को टैक्स शून्य हो गया। लोगों को अब इन दवाओं को खरीदते समय कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। पहले इन सभी 12% GST लगती थी जो पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
इन पर लगेगी 5% GST
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कैंसर समेत 33 जीवर रक्षक दवाओं को GST फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य 3 दवाओं पर लगी 5% GST को भी घटाकर जीरो कर दिया गया है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
इन दवाओं पर नहीं लगेगी GST
जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिजुमैब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डारातुमुमैब, डारातुमुमैब सबक्यूटेनियस, टेकलिस्टामैब, अमीवंतामैब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुजुमैब वेदोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिजुमैब, स्पेकोलीमैब शामिल हैं। वेलाग्लुसेरेज अल्फा, एगलसिडेज अल्फा, रुरीओक्टोकॉग अल्फापेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लुकोसिडेज अल्फा, लारोनिडेज, ओलिपुडेज अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिजुमैब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमैनेज़ अल्फा, एलिरोकुमैब, एवोलोकुमैब, सिस्टेमाइन बिटरेट्रेट, सीआई-इनहिबिटर इंजेक्शन और इंक्लिसिरन शामिल हैं। अब इन दवाओं पर कोई GST नहीं लगेगी।
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों नहीं लगेगा कोई टैक्स
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉलिसियों सहित सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर भी GST नहीं लगेगा। इससे आम आदमी के लिए बीमा सस्ता होगा और देश में बीमा कवरेज बढ़ेगा। सरकार के इस कदम से उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है जिन्हें पहले बीमा पॉलिसी पर 18% GST टैक्स देना पड़ता था।