EPFO New Rules: ईपीएफओ, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में PF अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर कई नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के अनुसार अब आपको अपने पीएफ अकाउंट में 25% अमाउंट रखना अनिवार्य होगा. हालांकि बचे हुए 75 फीसदी आप निकाल सकते हैं.
लेकिन अगर आप नौकरी चली गई है और आप अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आइये आपको बताते हैं:
कितने समय के बाद निकाल सकते हैं पूरा पैसा :
EPFO के नए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति की अगर जॉब चली जाती है तो वह 12 महीने बाद अपने प्रोविडेंट फंड से 100 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. लेबर मिनिस्टर मनसुख मनडाविया की अध्यक्षता वाली सेंट्रल बोर्ड ने इसे अप्रूवल दे दिया है. दरअसल, जॉब न होने पर भी उम्मीदवारों को फाइनेंशियल हेल्प मिलती रहे, इसके लिए यह फैसला लिया गया है.
EPFO का पैसा निकालने के नियमों में क्या बदला है?
EPFO के नए नियमों के अनुसार बेरोजगार यूजर अपने पीएफ अकाउंट से 12 महीने के बाद पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि वे अपना पेंशन 36 महीने के बाद निकाल सकते हैं. इससे पहले दोनों के लिए 2 महीने तक का बस इंतजार करना पड़ता था. यानी नए नियम आने से पहले बेरोजगार होने के दो महीने बाद ही कर्मचारी अपने पीएफ से सारा पैसा निकाल सकता था, जो अब नहीं निकाल सकता है.
अब उसे अपने ईपीएफओ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 1 साल का इंतजार करना ही होगा.
PF ऑनलाइन निकालने के लिए क्या करें?
फॉर्म 19 भरें. इसके लिए आपको EPFO पोर्टल पर जाना होगा और अपने UAN , पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें .
यहां पीएफ के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के लिए फॉर्म 10C भरें.
बैंक डिटेल्स दर्ज करें और वेरिफाई करें.
अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. अब टैक्स बेनेफिट्स के लिए फॉर्म 15G या 15H अपलोड करें. इसके साथ ही एक चेक अपलोड करें, जिसमें आपका नाम, आकउंट नंबर और IFSC कोड हो.
अब आधार OTP दर्ज करें और सबमिट करें.
सबमिट करने के बाद, आपकी रिक्वेस्ट EPFO के पास चली जाएगी.