Nitin Arora
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ITR verification: यदि आप अपने आयकर रिटर्न (ITR) को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं, तो फाइलिंग प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी और आपका ITR अमान्य हो जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं से देरी न करने और ई-फाइलिंग प्रक्रिया को आज ही पूरा करने का आग्रह किया है। कर विभाग ने कहा कि ऐसा ना करने पर जुर्माना लग सकता है।
आयकर विभाग ने ट्वीट किया, ‘प्रिय करदाताओं, आज ही ई-फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें! कृपया रिटर्न के ई-वेरीफाई के तरीके नीचे देखें। अपने आईटीआर को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर सत्यापित करना याद रखें। विलंबित सत्यापन से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है। देरी न करें, आज ही अपना आईटीआर सत्यापित करें!’
Dear Taxpayers,
Complete the e-filing process today!
Please find below the modes of e-verification of return.
Remember to verify your ITR within 30 days of filing. Delayed verification may lead to levy of late fee in accordance with provisions of the Income-tax Act, 1961.… pic.twitter.com/bu7jrXLFNH— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 26, 2023
आईटीआर को वैध मानने के लिए उसका ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अगस्त 2023 से प्रभावी, आयकर विभाग ने कर दाखिल करने वालों के लिए रिटर्न दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने रिटर्न को ई-वेरीफाई करना अनिवार्य कर दिया है।
आधार OTP के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी सीधी है। कोई भी व्यक्ति रिटर्न की पुष्टि और ई-सत्यापन करने के लिए आधार के साथ पंजीकृत और मैप किए गए मोबाइल नंबर पर आए OTP का उपयोग कर सकता है।
ई-वेरिफाई करने का एक और आसान तरीका नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करके और ई-वेरिफाई आईटीआर सेगमेंट के माध्यम से नेविगेट करना है।
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