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New ITR Form: लागू हुआ नया ITR फॉर्म, दो मकानों के मालिकों को राहत; लेकिन रिपोर्टिंग की सख्ती बढ़ी

अब दो घरों के मालिक भी सरल ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे, जिससे सैलरी क्लास को बड़ी राहत मिली है। वहीं अब राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे पर टैक्स छूट पाने के लिए UPI रेफरेंस नंबर और बैंक ट्रांजेक्शन जैसे विस्तृत प्रमाण देने होंगे।

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इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए नए ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार के बदलावों में जहाँ एक तरफ आम आदमी और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, वहीं दूसरी तरफ डेटा के मिलान (Data Triangulation) को लेकर नियम और भी सख्त कर दिए गए हैं। अगर आप भी इस साल रिटर्न भरने जा रहे हैं, तो इन रोचक और महत्वपूर्ण बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है।

ITR-1 में बड़ी राहत: अब 2 घरों के मालिक भी भर सकेंगे आसान फॉर्म

अब तक के नियमों के अनुसार, यदि आपके पास एक से अधिक घर (House Property) होते थे, तो आपको जटिल ITR-2 फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन नए नियमों ने इस झंझट को खत्म कर दिया है । अब दो घर के मालिक भी सरल ITR-1 फॉर्म का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि, अब Schedule House Property सेक्शन में आपको को-ओनरशिप (सह-स्वामित्व) का प्रतिशत और किराएदारों की पूरी जानकारी देनी होगी।

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राजनीतिक चंदा और चुनावी ट्रस्ट: अब पाई-पाई का देना होगा हिसाब
राजनीतिक दलों को चंदा देकर टैक्स छूट (Section 137, पुराना 80GGC) का दावा करने वालों के लिए अब पारदर्शिता और बढ़ गई है। आपको राजनीतिक दल का नाम, उनका PAN और दान की तारीख बतानी होगी। अब केवल नाम से काम नहीं चलेगा, आपको UPI रेफरेंस नंबर, बैंक ट्रांसफर विवरण (NEFT/RTGS) और IFSC कोड जैसे ट्रांजेक्शन लेवल के सबूत भी देने होंगे।

F&O और इंट्राडे ट्रेडिंग: मुनाफे और टर्नओवर पर कड़ी निगरानी
शेयर बाजार के खिलाड़ियों, खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ITR-3 फॉर्म में नए फील्ड जोड़े गए हैं। पार्ट A-ट्रेडिंग अकाउंट में अब F&O और इंट्राडे ट्रेड से होने वाले टर्नओवर को अलग-अलग दिखाना होगा। ध्यान रहे, F&O इनकम को गैर-सट्टा व्यापारिक आय माना जाता है। आप इसके घाटे को सैलरी के अलावा किसी भी अन्य आय से एडजस्ट कर सकते हैं और समय पर रिटर्न भरने पर इसे अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं。

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प्रोफेशनल और बिजनेस क्लास के लिए नया क्या?
ITR-4 (प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन): डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे प्रोफेशनल्स को अब अपने इन्वेस्टमेंट (निवेश) का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। यह फॉर्म उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी सकल प्राप्तियां ₹75 लाख तक हैं और उन व्यापारियों के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है।

First published on: May 01, 2026 06:10 PM

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About the Author

Vandana Bharti

BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 में बतौर DNE नई शुरुआत करने से पहले मैं, News18 में कॉन्‍ट्रीब्‍यूटर रही. DU के खालसा कॉलेज और YMCA (2005-06) से पढ़ाई करने के बाद मैंने साल 2007 में दैन‍िक जागरण अखबार (फीचर) से अपने कर‍ियर की शुरुआत की. फ‍िर देशबंधु (ब‍िजनेस पेज), ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार (ब‍िजनेस पेज), Aaj Tak ड‍िजिटल (कर‍ियर), News18 ड‍िज‍िटल (कर‍ियर), India.com (कर‍ियर और लाइफस्‍टाइल), Zee News ड‍िज‍िटल (लाइफस्‍टाइल और कर‍ियर) आद‍ि में काम कर चुकी हूं.

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