ITR e-Verification: इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर फाइल करना काफी अहम काम माना जाता है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। इससे पहले-पहले यह काम जरूर निपटा लें। कई बार रिटर्न भरने के बाद भी आपकी एक गलती पूरा काम खराब कर सकती है। अगर आप भी आईटीआर भरने वाले हैं तो पहले इस एक काम के बारे में जरूर जान लें।
यह काम है बेहद जरुरी
आपको बता दें कि इनकम टैक्स की तरफ से लोगों को कहा जाता है कि आईटीआर भरने के बाद उसे ई-वेरीफाई करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो उस व्यक्ति का रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
आईटीआर फाइल करने क्यों जरूरी?
वे लोग जिनकी आय बेसिक इनकम टैक्स की छूट लिमिट से ज्यादा है उन सभी को अपना-अपना आईटीआर जमा करना चाहिए। इसकी मदद से लोग इनकम टैक्स की अलग-अलग धाराओं जैसे 80C, 80CCD, 80D, 80G, 80TTA, 80TTB आदि की छूट पा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंतर्गत 5 लाख रुपये और नई टैक्स रिजीम के अंतर्गत 7 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है।
इससे और भी कई फायदे होते हैं जैसे आपकी फाइनेंसियल प्रोफाइल बनती है। इसके साथ-साथ यह लोन लेने और विदेश यात्रा करने में अहम डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आता है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है उसे टैक्स जरूर भरना चाहिए।
कैसे करें आईटीआर ई-वेरिफिकेशन?
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ई-वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना असेसमेंट ईयर, पैन नंबर और आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर डालें और ‘Continue’ पर टैप करें।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें।
- अगर 30 से 120 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो ‘ओके’ पर क्लिक करें।
- अगर देरी से यह काम कर रहे हैं तो वजह बताएं।
- आखिर में एटीएम, बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड आदि में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट ई-वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करें।
कितने दिन के अंदर करवा लेना चाहिए आईटीआर ई-वेरिफिकेशन? (ITR e-verification time limit)
वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही ई-वेरिफिकेशन का काम निपटा लेना चाहिए लेकिन फिर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए टोटल 120 दिन का टाइम देता है। आप आईटीआर भरने के साथ इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यह काम एक ओटीपी आधारित प्रोसेस है जिसमें आप सिर्फ डीमैट अकाउंट, आधार या एटीएम के जरिए वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हालांकि, बिना ई-वेरिफिकेशन के आपके रिटर्न को फाइल तो कर लिया जाएगा लेकिन इसे पूरा तभी माना जाएगा जब आप इसे ई-वेरीफाई कर लेंगे।
किस-किस तरह से हो सकता है ई-वेरिफिकेशन?
- आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए। (ITR e-verify through aadhar card)
- बैंक खाते के साथ पूरा हो सकता है वेरिफिकेशन।
- डीमैट अकाउंट के साथ और नेट बैंकिंग के जरिए। (ITR e-verification through net banking)
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