Income Tax Update: 1 अप्रैल से बदल जाएगा Form 16? जानें नए टैक्स कानून में क्या होंगे बड़े बदलाव; क्‍या होगा फॉर्म का नया नाम

साल 2026 में टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने वाला है. इस नए कानून के तहत टैक्स फॉर्म्स के नाम और नंबर पूरी तरह बदलने वाले हैं, जिससे फॉर्म 16 का नाम भी बदल जाएगा.

form 16 (1)

1 अप्रैल से फॉर्म 16 का नाम बदलने वाला है

अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई यानी नौकरी पेशा हैं, तो हर साल जून-जुलाई के महीने में आप फॉर्म 16 का बेसब्री से इंतजार करते होंगे. लेकिन अब आपको अपनी शब्दावली बदलनी होगी. भारत सरकार के प्रस्तावित इनकम टैक्स रूल्स 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 से कई पुराने टैक्स फॉर्म इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह नए नंबर वाले फॉर्म लेंगे.

विज्ञापन
विज्ञापन

क्या फॉर्म 16 सच में खत्म होने वाला है?

जी नहीं, फॉर्म खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसका नाम और नंबर (Renumbering) बदला जा रहा है. अभी मिलने वाला फॉर्म 16 (Form 16) अब फॉर्म 130 (Form 130) कहलाएगा. काम वही रहेगा (टीडीएस सर्टिफिकेट देना), बस नए कानून के तहत इसे नया टैग दिया गया है.

विज्ञापन

फॉर्म्स के नाम में और भी कई बदलाव
सिर्फ फॉर्म 16 ही नहीं, बल्कि आपके आयकर रिटर्न से जुड़े कई अन्य फॉर्म्स के नाम भी बदल रहे हैं:

नए कानून के तहत अन्य राहतें और बदलाव (Draft Rules 2026)
नया कानून केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई व्यावहारिक बदलाव भी प्रस्तावित हैं:

विज्ञापन

HRA में बड़ी राहत: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों को भी अब 50% HRA छूट वाली कैटेगरी में शामिल करने का प्रस्ताव है. पहले केवल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई थे.

विज्ञापन

बच्चों की पढ़ाई: एजुकेशन अलाउंस की सीमा 100 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने का प्रस्ताव है.

कम जटिलता: नए कानून का उद्देश्य नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 करना है, ताकि आम आदमी भी टैक्स फाइलिंग समझ सके.

विज्ञापन

ट्रांजिशन पीरियड: सरकार पुराने और नए फॉर्म नंबर्स को कुछ समय के लिए एक साथ चलाने की अनुमति दे सकती है ताकि लोगों को भ्रम न हो.

विज्ञापन

टैक्सपेयर्स को अब क्या करना चाहिए?
फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है. 31 मार्च 2026 तक आपके पुराने फॉर्म ही चलेंगे. यह बदलाव एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होंगे. बस ध्यान रखें कि अगले साल से जब आप अपने एम्प्लॉयर से टीडीएस सर्टिफिकेट मांगें, तो उसे फॉर्म 16 के बजाय फॉर्म 130 कहना पड़ सकता है.

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ