Indian Railways Rule: विजयादशमी के साथ ही त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। करवा चौथ के बाद धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और छठ जैसे त्योहार के लिए कई लोग पहले से ही अपने घर जाने के लिए भारतीय रेलवे की टिकट को बुक कर लेते हैं, जिससे बाद वेटिंग की टेंशन ही नहीं रहे। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट को पहले से कंफर्म कर चुके हैं लेकिन किसी वजह से आप अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी टिकट अब वेस्ट नहीं जाएगी।
दरअसल, भारतीय रेलवे की ओर से एक खास नियम लागू किया गया है जिसके तहत आपको अपनी टिकट को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है और ना ही टिकट को ट्रांसफर करवाने की कोई झंझट होगी। आप आसानी से कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर (Indian Railways Ticket Transfer Rule) कर सकते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है रेलवे का टिकट ट्रांसफर नियम?
भारतीय रेलवे के नियमों में से एक नियम टिकट ट्रांसफर का भी शामिल है, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं है। नियम के मुताबिक कोई यात्री अगर किसी कारण ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाता है तो उसे अपनी नाम टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए शर्त और नियम लागू होते हैं। रेलवे ट्रेन की टिकट को ट्रांसफर करने पर किसी तरह का कोई कैंसलेशन भुगतान नहीं लगता है।
किसको कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर?
- पिता
- माता
- बहन
- भाई
- पति
- पत्नि
- बेटे
- बेटी
रेलवे के नियम के मुताबिक परिवार के इन्हीं सदस्यों के नाम आप अपनी कन्फर्म ट्रेन टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे रिश्ते जैसे- फुफेरा या चचेरे भाई-बहन, साला-साली, सास-ससुर आदि अन्य रिश्तेदार को टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
कैसे ट्रांसफर होगा कन्फर्म टिकट?
अपने कन्फर्म टिकट को ट्रांसफर करने से पहले समय का खास ध्यान रखें, आपको ये काम ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले करना होगा। इसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा, यहां जाकर आप टिकट को अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक की है फिर भी आपको स्टेशन जाकर ही ये रिजर्वेशन काउंटर पर ट्रेन की टिकट को ट्रांसफर करना होगा।
ध्यान रखें ये बातें
- आप सिर्फ कन्फर्म टिकट को ही ट्रांसफर करवा सकते हैं।
- ट्रांसफर करवाने के लिए साथ में टिकट का प्रिंट आउट ले जाना जरूरी है।
- टिकट को जिसके नाम पर ट्रांसफर करवाना है उसका ऑरिजिनल आधार कार्ड और फोटो कॉपी भी ले जाएं।
RAC टिकट या वेटिंग टिकट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप इसे पहले ही कैंसल करवा लें।