नई दिल्ली: ऐसा कई बार होता है जब हमारी टिकट तो बुक हो चुकी होती है, लेकिन हम यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। उस स्थिति में, आप किसी अन्य व्यक्ति को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस संबंध में, भारतीय रेलवे ने एक यात्री को दूसरे व्यक्ति को कन्फर्म टिकट ट्रांसफर करने की अनुमति देने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
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टिकट खरीदने के बाद यात्रा करने में असमर्थ होने का मुद्दा अक्सर रेल यात्रियों को प्रभावित करता है। उस स्थिति में, उन्हें या तो टिकट रद्द करना होता था या बाद में एक नया टिकट खरीदना होता था। हालांकि, कन्फर्म टिकट प्राप्त करना हमेशा आसान नहीं होता है, यही वजह है कि रेलवे ने इस नई सुविधा को विकसित किया है।
रेलवे के नए नियमों के अनुसार, एक यात्री पति, पत्नी, पिता, माता, भाई या बहन सहित परिवार के किसी भी तत्काल सदस्य के नाम पर एक कन्फर्म टिकट ट्रांसफर कर सकता है। यात्री को ट्रेन के प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले इसके लिए अनुरोध करना होगा। इसके बाद यात्री का नाम टिकट से काट दिया जाएगा और उस सदस्य के नाम से बदल दिया जाएगा जिसके नाम पर टिकट स्थानांतरित किया गया है।
भारतीय रेलवे ने हालांकि कहा कि एक बार ट्रांसफर हो जाने के बाद ट्रेन टिकट किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
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टिकट ट्रांसफर के नियमों की जांच करें
1. यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको ट्रेन के प्रस्थान के 24 घंटे पहले अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
2. टिकट हस्तांतरण सेवा के फायदे हैं जिनका उपयोग एनसीसी आवेदक भी कर सकते हैं।
3. छुट्टी, शादी या व्यक्तिगत समस्या होने पर यात्री को प्रस्थान से 48 घंटे पहले टिकट उठाना होगा।
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