Indian Railways: यदि आप भारतीय रेलवे से बार-बार यात्रा करते हैं, तो आपने कम से कम उन कुछ लोगों को तो देखा ही होगा, जो ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर नियमों और घोषणाओं की अनदेखी करते हैं।
कूड़ा-कचरा फैलाने और रेल की पटरियां पार करने से लेकर, बिना टिकट यात्रा करने तक, जब यात्रा करते समय नियमों का पालन करने की बात आती है तो भारतीयों की तरफ से भारी लापरवाही की जाती है। लेकिन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना लगाया जा सकता है और यहां तक कि कारावास भी हो सकता है। ऐसे में अब आगे अपनी सभी यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें।
अपना टिकट मत भूलना
बिना टिकट यात्रा करना शायद सबसे आम अपराधों में से एक है। अगर आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आपसे यात्रा की गई दूरी के टिकट की कीमत के साथ-साथ न्यूनतम ₹ 250 का जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है।
यदि आपके पास पैसे नहीं हैं या भुगतान करने से इनकार करते हैं, तो आपको रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंपे दिया जाएगा और रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
RPF उन यात्रियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, जो उन पर ₹1,000 तक का जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत है। जुर्माना न भरने पर छह महीने तक की कैद हो सकती है।
e-tickets वाले भी रखें इस बात का ध्यान
जैसे-जैसे ई-टिकट लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं, ध्यान रखने वाली एक और बात यह है कि आपको अपने ई-टिकट को मान्य करने के लिए मूल आईडी प्रस्तुत करनी होगी। यदि टिकट चेकर आता है और आपके पास यह साबित करने के लिए आईडी नहीं है कि ई-टिकट आपका है, तो आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री माना जाएगा और वही नियम और दंड लागू होंगे।
नियमों से खेलना
ऐसे कई अन्य अपराध हैं जिन पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आधे टिकट के साथ यात्रा करना, आपके द्वारा खरीदे गए टिकट से अधिक श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करना और बिना टिकट के बच्चे को यात्रा कराने पर भी न्यूनतम ₹250 का जुर्माना लगेगा और अपराध के आधार पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
नशे में धुत्त होकर ट्रेन में यात्रा करना या ट्रेन में शराब पीना भी एक गंभीर अपराध है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन से उतार दिया जा सकता है, ₹500 का जुर्माना लगाया जा सकता है और छह महीने की जेल भी हो सकती है। ट्रेनों में धूम्रपान करना प्रतिबंधित है और यदि आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उसे ₹200 का जुर्माना देना होगा।