Indian Notes Big News: एक बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बीच जगह बनाई हुई है कि अगर नोटबंदी के बाद चालू हुए नए नोटों पर अगर कुछ लिखा गया है तो वह नोट नहीं चलेगा। हालांकि, बैंकनोट पर कुछ भी लिखने से वह अमान्य नहीं हो जाता। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) लोगों से अपेक्षा करता है कि वे मुद्रा नोटों पर कुछ भी न लिखें क्योंकि इससे नोट खराब लगेंगे और साथ ही इससे नोटों की लाइफ कम होगी।
हालांकि, यहां बड़ी बात यह है कि अगर आपको 2000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये या 20 रुपये के नोट मिलते हैं, जिन पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप उन्हें बिना किसी डर के वैध मान सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेकर पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे एक फर्जी दावे के जवाब में उपरोक्त मुद्दे पर प्रकाश डाला है। फर्जी मैसेज में दावा किया गया कि आरबीआई की नई गाइडलाइंस के मुताबिक नए नोटों पर कुछ भी लिखने से वे अमान्य हो जाते हैं।
फेक मैसेज में क्या दावा किया गया?
सोशल मीडिया पर प्रसारित msg में कहा गया है, ‘भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, नए नोटों पर कुछ भी लिखने से नोट अमान्य हो जाता है और यह अब कानूनी निविदा नहीं रहेगा।’
Does writing anything on the bank note make it invalid❓#PIBFactCheck
✔️ NO, Bank notes with scribbling are not invalid & continue to be legal tender
✔️Under the Clean Note Policy, people are requested not to write on the currency notes as it defaces them & reduces their life pic.twitter.com/V8Lwk9TN8C
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 8, 2023
उपरोक्त दावे को फर्जी बताते हुए, पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट किया, ‘नहीं, लिखे हुए बैंक नोट अमान्य नहीं हैं और कानूनी मुद्रा बने रहेंगे।’
क्या कहता है आरबीआई?
आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति के तहत, उपयोगकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे करेंसी नोट पर कुछ भी न लिखें क्योंकि यह उसके जीवन को कम करता है। पीआईबी ने कहा, ‘क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे करेंसी नोटों पर न लिखें क्योंकि इससे नोट खराब होते हैं और उनकी उम्र कम होती है।’
रिजर्व बैंक के नए नियमों के मुताबिक अगर आपके पास भी पुराने या कटे-फटे नोट हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप बैंक की किसी भी शाखा में जाकर ऐसे नोटों को बदलवा सकते हैं। अगर कोई बैंक कर्मचारी आपका नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।