New Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश करते हुए जिस नए आयकर बिल को लाने की घोषणा की थी, उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सरकार का अगला कदम इनकम टैक्स 2025 बिल को संसद में पेश करना है। संसद में पारित होने के बाद नया इनकम टैक्स कानून अस्तित्व में आ जाएगा, जो आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
मन में उठे कई सवाल
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान जब नए आयकर विधेयक की बात कही थी, तब यह माना जा रहा था कि बजट में इनकम टैक्स को लेकर कोई घोषणा नहीं होगी। लेकिन कुछ ही देर में इनकम टैक्स पर बड़ी राहत मिल गई। इसके बाद यह सवाल पूछे जाने लगे कि क्या नए विधेयक में बजट में मिली किसी छूट पर कैंची चलेगी या क्या इस बिल में कोई नया टैक्स लगाया जाएगा? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या है और आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है?
क्या है उद्देश्य?
सरकार देश में नया आयकर कानून अस्तित्व में लाना चाहती है, जो आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य केवल टैक्स सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाना है। इनकम टैक्स 2025 में कानूनी भाषा को सरल किया गया है, ताकि टैक्सपेयर्स प्रावधानों को आसानी से समझ सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न आए। पुराने कानून की भाषा इतनी जटिल है कि उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इस लिहाज से देखें, तो नया कानून करदाताओं की परेशानियों को कम करेगा।
नया टैक्स लगेगा?
इनकम टैक्स 2025 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। न ही इसमें बजट में मिली किसी छूट पर कैंची चलेगी। बजट में इनकम टैक्स पर छूट संबंधी घोषणाएं अगले वित्त वर्ष से अमल में आ जाएंगी और उन पर इस विधेयक का कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल 2025 से इनकम टैक्स में हुए बदलाव लागू होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप वित्त वर्ष 2025-26 में 12 लाख की इनकम पर 0 इनकम टैक्स का लाभ उठा सकेंगे।
यह भी पढ़ें – मिडिल क्लास को एक और राहत की तैयारी, 10 दिन बाद हो सकती है ये बड़ी घोषणा!
क्या आएगा बदलाव?
इनकम टैक्स बिल 2025 टैक्स कानूनों को सरल बनाने, कानूनी जटिलताओं को कम करने और टैक्सपेयर्स के लिए अनुपालन को आसान बनाने पर केंद्रित है। सरकार का कहना है कि नया कानून मौजूदा कानून से 50% छोटा होगा। इसका एक लक्ष्य कानूनी विवाद और मुकदमेबाजी को कम करना भी है। इसके अलावा, विधेयक में कुछ अपराधों के लिए कम दंड का प्रावधान भी संभव है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद नया टैक्स सिस्टम वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगा।