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Things To Check In Form 16 Before Income Tax Return Filing: рд╡рд┐рддреНрдд рд╡рд░реНрд╖ 2023-24 (AY 2024-25) рдХреЗ рд▓рд┐рдП ITR рдлрд╛рдЗрд▓ рдХрд░рдиреЗ рдХреА рдЖрдЦрд┐рд░реА рддрд╛рд░реАрдЦ рдЖрдиреЗ рд╕реЗ рдкрд╣рд▓реЗ рдЬрд▓реНрдж рдЕрдкрдирд╛ рдЗрдирдХрдо рдЯреИрдХреНрд╕ рд░рд┐рдЯрд░реНрди рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХрд░ рд▓реЗрдВред рдлреЙрд░реНрдо-16 рдорд┐рд▓рддреЗ рд╣реА рдХреБрдЫ рдХрд╛рдо рдЬрд░реВрд░ рдХрд░ рд▓реЗрдВред

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Income Tax Return Filing: देशभर की जनता का काफी परसेंट हिस्सा इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरता है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आप भी यह फाइल करने की तैयारी में हैं तो किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें।

आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिटर्न फाइल करने का तरीका भी काफी आसान बनाया गया है। अब टैक्सपेयर आसानी से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) और टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (TDS) भर सकते हैं। उम्मीद है कि मई के पहले हफ्ते में एआईएस जारी किया जा सकता है। इसके साथ-साथ कई कंपनियों ने अभी तक कर्मचारियों को फॉर्म-16 नहीं दिया है।

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फॉर्म-16 में क्या-क्या होता है?

रिटर्न भरते टाइम फॉर्म-16 काफी जरूरी होता है। यह एक तरह का टीडीएस सर्टिफिकेट (TDS Certificate) है, जो कंपनी द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है। टीडीएस में पूरे बिजनेस ईयर में सैलरी से काटे गए एग्जम्शन और डिडक्शन की जानकारी होती है।

फॉर्म-16 मिलते ही सबसे पहले क्या करें?

  • फॉर्म 16 मिलते ही सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि उसमें दी गई जानकारी सही है या नहीं। अगर कोई गलती मिलती है, तो तुरंत नियोक्ता से कांटेक्ट करना चाहिए।
  • इसके अलावा, सभी डिटेल्स सही होने के बाद कर्मचारी को रिटर्न फाइल करना चाहिए।
  • फॉर्म 16 में दी गई डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर फॉर्म- 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से मिला
  • सकते हैं। टैक्सपेयर को यह चेक करना चाहिए कि टीडीएस की रकम एक-सी होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर न हो।
  • यह भी चेक करें कि फॉर्म 16 में उन्हें मिल रहे अलाउंस आदि की जानकारी है या नहीं। बता दें कि कर्मचारी को कंपनी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंस (LTA) देती है।
  • अगर टैक्सपेयर ने पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) सिलेक्ट की है, तब उन्हें डिडक्शन की डिटेल्स भी देखनी चाहिए।
  • अगर टैक्स भरने वाले ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नौकरी बदली है, तो पुरानी कंपनी से फॉर्म 16 जरूर कलेक्ट करना चाहिए।
  • इनकम की सही जानकारी जरूर चेक करनी चाहिए।

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First published on: Apr 23, 2024 07:11 PM

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