Nitin Arora
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Income Tax Return: आयकर दाखिल करने की समय सीमा तो काफी पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ अन्य काम भी है जो करना जरूरी है। ऐसे ही एक और इनकम टैक्स से जुड़े काम की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कुछ करदाताओं को अनिवार्य रूप से अपने खातों की जानकारी का आयकर ऑडिट करना होता है। आयकर ऑडिट एक व्यावसायिक यूनिट या पेशेवर व्यक्ति के बुक ऑफ अकाउंट का गहन निरीक्षण है।
ऐसे करदाताओं द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख कब है और आयकर नियमों के अनुसार आयकर ऑडिट करने के लिए किसे नियुक्त किया जाना है, यह सारी जानकारी नीचे दी गई है।
जिस करदाता को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चागिए, उसे अपने बुक ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाना चाहिए और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के तहत 30 सितंबर को या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवा लेनी चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑडिट आवश्यकता सीमा से अधिक व्यावसायिक या व्यावसायिक आय के कारण टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता है, तो उसे 30 सितंबर, 2023 तक ऑडिट करवाना चाहिए और वही रिपोर्ट देनी चाहिए। उसी तारीख तक आईटीआर पोर्टल पर अपलोड करें।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं की आईटीआर दाखिल करने की अलग-अलग तारीखें होती हैं। करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख, जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है, वह मूल्यांकन वर्ष के लिए 31 अक्टूबर है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक करदाता जिसे अनिवार्य रूप से आयकर ऑडिट करना आवश्यक है, उसे दो अलग-अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करना आवश्यक है। खातों की जानकारी, दिन-प्रतिदिन के कार्यों आदि के प्रबंधन और संचालन के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है।
टैक्स ऑडिट के उद्देश्य से खातों की जानकारी का निरीक्षण करने के लिए एक अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। टैक्स ऑडिट करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट उसी करदाता के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकता है।
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