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31 जुलाई तक कर ले ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना, जेल का भी है प्रावधान

Income Tax Refund: देश में इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने की डेडलाइन (आखिरी तारीख) 31 जुलाई है। यानी ईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए आपके पास महज 2 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता […]

Edited By : Pankaj Mishra | Updated: Aug 1, 2023 14:14
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Income Tax Refund: देश में इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न भरने की डेडलाइन (आखिरी तारीख) 31 जुलाई है। यानी ईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए आपके पास महज 2 दिन का समय शेष बचा है। ऐसे में अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

ऐसे में अगर आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो जल्द से अपना इनकम टैक्स दाखिल कर दें। अगर आप 31 जुलाई के बाद यानी 1 अगस्त या फिर उसके बाद अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ सकता है।

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जो टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद आईटीआर (Income Tax Refund) दाखिल करते हैं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234 एफ (F) के मुताबिक 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जबकि जिनका सालाना आय 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है, उन्हें हर्जाने के रुप में 1,000 रुपया देना होगा। हालांकि जुर्माना के साथ लेट से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2023 तक है।

इतना ही नहीं आपको जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल भारतीय कानून में टैक्स चोरी करना एक अपराध है। इसके लिए तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल की सजा का प्रवधाना है। वहीं अगर कोई आयकर दाता 25 लाख रुपये या फिर उससे ज्यादा की टैक्स का हेराफेरी करता है तो उसे तो उसे आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ सात साल तक का जेल हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको आयकर विभाग की ओर से के साथ-साथ तीन महीने से लेकर दो साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि

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इसके साथ ही अगर आप समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Refund) जमा नहीं करते हैं तो आप कई तरह से लाभ से भी वंचित रह जाएगे। ऐसे में 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल जरूर कर लें। से पहले रिटर्न फाइल कर लें।

 

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Pankaj Mishra

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rahul solanki

First published on: Jul 30, 2023 12:20 PM

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