Income Tax 2024 : इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जितनी जल्दी हो सके, फाइल कर दें। वहीं अगर आप पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो काफी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई जानकारी छूट गई या गलत भर गई तो परेशानी हो सकती है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले कई बातों को जानना जरूरी है।
1. कुल इनकम पता होनी चाहिए
सबसे पहले आपको अपनी कुल इनकम पता होनी चाहिए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो सालाना इनकम जोड़ें। साथ ही अगर जॉब के साथ बिजनेस भी करते हैं तो भी पूरी सालाना आमदनी जोड़ें। यही नहीं, अगर किसी प्रॉपर्टी से कोई आमदनी हो रही है तो उसे भी कुल आमदनी में शामिल करें।
2. दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के बारे में पता हो
इस समय ITR फाइल करने की दो तरह की टैक्स व्यवस्थाएं हैं। पहली-पुरानी व्यवस्था और दूसरी- नई व्यवस्था। आपको इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए। दोनों के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोनों व्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
3. ITR फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए
ITR फाइल करने के 7 प्रकार के फॉर्म होते हैं। आपको इन सभी फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही यह भी पता होना चाहिए कि आपकी इनकम जिस सोर्स से है, उसमें कौन सा फॉर्म भरा जाएगा। जैसे- अगर आपकी आमदनी सिर्फ नौकरी से है तो आपके लिए फॉर्म 1 यानी सहज फॉर्म काफी है।
4. डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानें
रिटर्न फाइल करने के दौरान आपको कई तरह की जानकारियां देनी होती हैं। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लें, जिनके आधार पर आप जानकारियां दे सकें। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो ITR फाइल करने के लिए ये डॉक्यूेंट्स जरूरी हैं:
- PAN
- आधार
- Form16
- आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2024 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखें। हर बैंक अकाउंट में देखें कि सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है। यह साल में चार बार दिया जाता है। सभी का टोटल करें।
- अगर आपकी कोई FD है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें। ये दोनों तरह के ब्याज आपको रिटर्न फॉर्म में Income from Other Sources में दिखाने हैं।
- अगर कहीं निवेश किया है और पुरानी व्यवस्था के अनुसार रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसमें निवेश की गई रकम का सबूत ताकि आप इनकम टैक्स में छूट पा सकें।
- अगर होम लोन है तो लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (यह लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) तैयार रखें।
5. फॉर्म 26AS और AIS का रिव्यू
आप जो भी खर्चा करते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी सरकार के पास होती है। दरअसल, ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपको PAN से लिंक है, उसके बारे में सारी जानकारी AIS में होती है। साथ ही 26AS में TDS जैसी जानकारियां होती हैं। इन सभी जानकारियों को फॉर्म 16 से मिलाना न भूलें। 26AS और AIS, दोनों फॉर्म को आप इनकम टैक्स की ऑफिशल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
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