Nitin Arora
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PAN-Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून थी और 1 जुलाई से, कोई भी पैन कार्ड जो अनलिंक रह गया होगा वह निष्क्रिय हो जाएगा। इस बात की जानकारी आयकर विभाग ने दी है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आप संबंधित अधिकारियों को सूचित करके और 1,000 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करके 30 दिनों में इसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं।
ऐसा करने के लिए, आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) की वेबसाइट पर जाना होगा और प्रमुख हेड 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और माइनर हेड 500 (अन्य रसीदें) के साथ चालान नंबर आईटीएनएस 280 का उपयोग करके आवश्यक राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि, यहां सवाल यह है कि पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर कौन से लेनदेन प्रभावित होंगे?
आपका आधार से पैन को लिंक करना बहुत जरूरी है। हम आपको ऐसे कई कारण बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको दोनों दस्तावेजों को जोड़ना चाहिए।
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