Rajesh Bharti
Read More
---विज्ञापन---
HRA Claim Living In Parents Home : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। बेहतर होगा कि आखिरी तारीख से पहले ही ITR फाइल कर दें। वहीं सैलरीड लोगों को यानी ऐसे लोग जो नौकरी करते हैं, उन्हें ITR फाइल करते समय HRA (Home Rent Allowance) में इनकम टैक्स की धारा 10 (13A) के तहत छूट मिलती है। यह छूट उन्हें मिलती है जो किराए के मकान में रहते हैं। अगर कोई शख्स इसका फायदा लेना चाहता है तो इसके लिए ITR फाइल करते समय क्लेम करना पड़ता है।
नौकरीपेशा शख्स को HRA के रूप में कुछ रकम दी जाती है। यह एम्प्लॉई को दिए जाने वाला एक अलाउंस (भत्ता) होता है। मकान का किराया चुकाने के लिए इसे कंपनी की ओर से दिया जाता है। यह रकम टैक्सेबल होती है यानी इस पर टैक्स देना होता है। जो शख्स अपने मकान में रहता है, उसे इस पर टैक्स देना होता है। किराए के मकान में रहने पर इसमें छूट मिल जाती है।

पैरेंट्स के घर में रहकर भी HRA में छूट पा सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन किराए के मकान में रह रहा है तो ही वह इनकम टैक्स में छूट के लिए HRA क्लेम कर सकता है। किसी माता-पिता, किसी रिश्तेदार या दोस्त आदि के घर में रहते हुए भी वह इसमें छूट के लिए दावा कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा।
जिस शख्स के नाम प्रॉपर्टी है, किराए में मिली रकम उसकी आमदनी में जुड़ती है। ऐसे में अगर उसकी कुल आमदनी इनकम टैक्स की आमदनी के दायरे में आती है तो उन्हें भी ITR फाइल करना होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि आमदनी कुछ भी हो, हर शख्स को ITR फाइल जरूर करना चाहिए।
यह भी पढ़ें : ITR : रिटर्न फाइल करने से पहले यह फॉर्म चेक करना न भूलें, जरा सी गलत पहुंचा सकती है जेल
न्यूज 24 पर पढ़ें बिजनेस, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।