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न्यू रिजीम में 19 लाख से ज्यादा की इनकम भी होगी टैक्स फ्री? समझें पूरी कैलकुलेशन

सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स न्यू रिजीम पर स्विच करें, इसलिए बजट में नई रिजीम के तहत 12 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो इसे अब भी आकर्षक बनाए हुए हैं। इसलिए सोच-समझकर रिजीम का चुनाव करें।

Author Edited By : Neeraj Updated: Apr 23, 2025 13:38

नई टैक्स रिजीम चुनें या पुरानी? यह सवाल टैक्सपेयर्स के मन में बना हुआ है। दोनों रिजीम के अपने अलग फायदे हैं। जैसे, न्यू रिजीम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। जबकि पुरानी रिजीम में टैक्स कटौती के कुछ ज्यादा प्रावधान हैं। उदाहरण के तौर पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसी छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था में दी जाती है। इसलिए काफी सोच-समझकर टैक्स रिजीम का चुनाव करना चाहिए। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि न्यू रिजीम के तहत 19 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक इनकम को कैसे टैक्स फ्री किया जा सकता है।

मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की सैलरी इस प्रकार है:

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मूल वेतन: 6,00,000 रुपये
व्यक्तिगत भत्ता: 5,50,000
PF: 21,600 रुपये
ग्रेच्युटी: 28,800
वेरिएबल पे : 96,000
फ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट : 6,23,600 रुपये
कुल CTC: 19,20,000 रुपये।

स्टैण्डर्ड डिडक्शन + NPS

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती यानी स्टैण्डर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है। इस हिसाब से, 19,20,000 रुपये- 75,000 रुपये = 18,45,000 रुपये हुए। अगर आप एनपीएस का विकल्प चुनते हैं, तो आप सरकारी नियमों के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत अपने मूल वेतन का 14 प्रतिशत निवेश कर सकते हैं। इस तरह कैलकुलेशन हुई 18,45,000 रुपये – 84,000 रुपये = 17,61,000 रुपये।

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फ्लेक्सी पे टैक्स-फ्री कॉम्पोनेन्ट

ट्रांसपोर्टेशन: 2,85,600 रुपये
बुक्स एवं मैगजीन: 1,08,000 रुपये
मनोरंजन: 2,40,000 रुपये
यूनिफॉर्म: 90,000 रुपये
कुल: 6,23,600 रुपये
इस प्रकार, 17,61,000 रुपये – 6,23,600 रुपये = 11,37,400 रुपये।

होम लोन ब्याज + रेंटल इनकम सेट-ऑफ

यदि घर किराये पर दिया गया है, तो इसकी सीमा 2,60,000 रुपये है
ब्याज कटौती: 2,00,000 रुपये
रेंटल इनकम एडजस्टमेंट: 60,000 रुपये
11,37,400 रुपये – 2,60,000 रुपये = 8,77,400 रुपये।

अन्य डिडक्शन

गिफ्ट, पारिवारिक पेंशन और अन्य: 50,000 रुपये। इस तरह अंतिम कर योग्य आय हुई 8,77,400 रुपये – 50,000 रुपये = 8,27,400 रुपये। नए नियमों के मुताबिक 12 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर 25,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है। स्लैब के हिसाब से टैक्स 25,000 रुपये है और छूट के बाद नेट टैक्स = 0 रुपये। इस लिहाज से आपकी पूरी सैलरी 19.20 लाख रुपये टैक्स-फ्री हो जाएगी।

First published on: Apr 23, 2025 01:38 PM

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