Cinema Halls Tax: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने 11 जुलाई को अपनी 50वीं बैठक में सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, परिषद ने गेमिंग, कैसीनो समेत अन्य कई फैसले लिए, लेकिन मूवी देखने के प्रेमियों के लिए सिनेमा में फूड आइटम्स का सस्ता होना एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है।
कहा गया है कि जब सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि जैसे खाने की चीजों की सप्लाई एक साथ मिलाकर की जाती है तो पूरी सप्लाई को ओवरऑल सप्लाई के रूप में माना जाना चाहिए और बेसिक सप्लाई की लागू दर के अनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। वर्तमान में, 100 रुपये से नीचे के मूवी टिकटों पर 12 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि सीमा से ऊपर के टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
बता दें कि एफ एंड बी (food & beverages) सिनेमा उद्योग के लिए कमाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से मल्टीप्लेक्स के लिए जो इस क्षेत्र से अपने राजस्व का 35 प्रतिशत तक कमाते हैं।
5 फीसदी के हिसाब से कब लगेगा टैक्स?
मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं और उसके साथ क्लब फूड खाते हैं तो 5 फीसदी की टैक्स दर लागू नहीं होगी। पीवीआर आईनॉक्स के सीएफओ, नितिन सूद ने कहा, ‘संपूर्ण सिनेमा उद्योग जीएसटी परिषद द्वारा जारी स्पष्टीकरण का स्वागत करता है कि सिनेमाघरों में बेचे जाने वाले खाद्य और पेय पदार्थ ‘रेस्तरां सेवा’ की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे और उन पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा (इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ के बिना)।’
बता दें कि महामारी के बाद फिल्म उद्योग को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उन्हें 2020 में बंद कर दिया गया था और कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला गया था। अंततः मार्च 2022 से, उन्हें पूरी क्षमता पर 100 प्रतिशत खुले रहने की अनुमति दी गई।