Nitin Arora
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EPFO Pension Increased: क्या आप 31 अगस्त, 2014 से पहले कर्मचारी पेंशन योजना (EPF) के सदस्य हैं और वही बना रहना चाहते हैं? तब आपके पास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चार महीने की समय सीमा समाप्त होने से ठीक एक पखवाड़े पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का आखिरी मौका है। सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सोमवार को उन लोगों के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया, जिन्होंने वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन अंशदान का विकल्प नहीं चुना था और 1 सितंबर, 2014 को या उसके बाद सेवा में बने रहे।
ईपीएफओ की नई प्रक्रिया से सदस्य और उनके नियोक्ता कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि 01.09.2014 को या उससे पहले ईपीएस के ग्राहक बने रहने वाले कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसका विवरण शीघ्र ही सूचित किया जाएगा।
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इससे पहले पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को ₹6,500 प्रति माह से बढ़ाकर ₹15,000 प्रति माह कर दिया था और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन (यदि यह सीमा से अधिक है) का 8.33 प्रतिशत योगदान करने की अनुमति दी।
एक कार्यालय आदेश में, ईपीएफओ ने निकाय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ‘संयुक्त विकल्प फॉर्म’ को देखने का प्रावधान किया। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने कहा कि प्रत्येक आवेदन को पंजीकृत किया जाएगा, डिजिटल रूप से लॉग इन किया जाएगा और आवेदक को रसीद संख्या प्रदान की जाएगी।
ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। ईपीएफओ के 29 दिसंबर 2022 के सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने आदेश में दिए गए निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए 1 सितंबर, 2014 को छह महीने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया।
अदालत ने 2014 के संशोधन में वेतन के 1.16 प्रतिशत के कर्मचारी योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था। इससे अभिदाताओं को योजना में अधिक अंशदान करने और तद्नुसार अधिक लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
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