Exchange mutilated notes: दो हजार का अगर नोट फट जाए तो बुरा लगना तय है और हम परेशान हो सकते हैं। साथ ही यह भी सोचेंगे कि अब क्या होगा इसका? हालांकि, अब कटे-फटे नोटों की समस्या का RBI ने समाधान ढूंढ लिया है। अगर आपके पास कटी-फटी करंसी है और आप उसका यूज करने को लेकर चिंतित हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आरबीआई के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास कटे-फटे नोट हैं, वह उन्हें निकटतम केंद्रीय बैंक क्षेत्रीय कार्यालय से बदल सकता है।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास कटे-फटे नोट हैं, वह केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर नोट जमा करा सकता है। कटे-फटे नोटों का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
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करेंसी नोट बदलने के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देश
खराब, कटे-फटे या गंदे बैंक नोट, जिनपर कोई दाग हो या जिसके आवश्यक नंबर गायब हैं, या फिर नोट दो टुकड़ों में हो तो वह कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक (PSB) शाखा या किसी RBIकार्यालय में जाकर बिना किसी फॉर्म को भरे नोट बदल सकते हैं।
फटे नोट कैसे बदलें?
- कटे-फटे करेंसी नोट को बदलने या जमा करने के लिए, केंद्रीय बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएं।
- नोट को सभी विवरणों के साथ ‘ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल’ (TLR) नामक बॉक्स में जमा करें।
- कटे-फटे नोटों को जमा करने के लिए आवश्यक विवरण, जैसे नाम, पता, बैंक खाता संख्या और जमा किए गए नोटों के मूल्यवर्ग बताने हैं।
- उपरोक्त विवरण और नोट को बंद लिफाफे में जमा करें।
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