नई दिल्ली: ज्यादातर लोगों के पास बीमा है चाहे वह जीवन बीमा हो, चिकित्सा हो, कृषि हो या कुछ और। बीमा एजेंटों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि वे लोगों को बीमा लेने के लिए मनाने के लिए घर-घर जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद, उनकी सेवा उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी पहले होती है। फिर एजेंट के व्यवहार से कई ग्राहक परेशान रहते हैं। पहले ग्राहकों के पास बीमा अवधि के बीच में एजेंट बदलने का कोई विकल्प नहीं होता था।
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लेकिन अब क्या? नियम बदल गया है। ग्राहकों के पास जल्द ही एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प होगा। अगर आप अपने बीमा एजेंट की सेवा से खुश नहीं हैं तो अब मौजूदा पॉलिसी में ही आपको अपना एजेंट बदलने का विकल्प मिलेगा।
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ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए बीमा नियामक IRDAI जल्द ही पॉलिसीधारकों को एजेंट पोर्टेबिलिटी का विकल्प देने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल इंश्योरेंस में एजेंट पोर्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। 20 साल तक की अवधि वाली जीवन बीमा पॉलिसियां और प्रारंभिक प्रीमियम के बाद, पॉलिसीधारक एजेंट को बदल सकता है। पॉलिसीधारक बीमा एक्सचेंज के माध्यम से बदल सकते हैं।
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