नई दिल्ली: अगर बैंक आपकी शिकायतों का समाधान नहीं करता है या बैंकिंग स्टाफ आपसे रूखा व्यवहार करता है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक असंतुष्ट ग्राहक अपनी एकीकृत लोकपाल योजना के तहत बैंक या उसके कर्मचारियों के खिलाफ सीधे भारतीय रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करा सकता है। आप आरबीआई द्वारा संचालित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ केंद्रीकृत लोकपाल को शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
यह एक व्यापक मंच है जहां ग्राहक बैंकों, एनबीएफसी, या बैंक अधिकारियों के बुरे व्यवहार, या एटीएम और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित किसी भी समस्या के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों पर स्टेटस ले सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं।
आप अपनी शिकायतें कब दर्ज करा सकते हैं?
आप एकीकृत लोकपाल योजना के तहत केवल तभी शिकायत दर्ज कर सकते हैं जब आपने संबंधित बैंक या एनबीएफसी में अपनी शिकायत पहले ही दर्ज कर ली हो और उनके द्वारा इसे खारिज कर दिया गया हो या 30 दिनों के भीतर कोई जवाब न मिले।
अपनी शिकायतें दर्ज करने के तरीके यहां दिए गए हैं:
1) बैंकों से संबंधित किसी भी मामले में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको फाइल ए कंप्लेंट का विकल्प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं।
2) आप चाहें तो आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर में मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्तावेज संलग्न कर CRPC@rbi.org.in पर भेजना होगा।
3) यदि आप शिकायत को भौतिक रूप में दर्ज करना चाहते हैं तो शिकायतकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को शिकायत पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसके बाद आप शिकायत को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उल्लिखित पते पर भेज सकते हैं। पता है- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017