Footwear license: 1 जुलाई, 2023 से 24 फुटवियर प्रोडक्ट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का लाइसेंस अनिवार्य होगा। BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने फुटवियर और अन्य उत्पादों के लिए सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के महत्व पर प्रकाश डाला। तिवारी ने कहा कि इन गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत उत्पादों के निर्माण, आयात या बिक्री के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए फुटवियर उत्पादों के मानकों को व्यापार और उद्योग निकायों, उपभोक्ता संगठनों और विभिन्न हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों के परामर्श से विकसित किया गया है।
कार्यान्वयन की तिथि 1 जनवरी
महानिदेशक ने कहा कि लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, कार्यान्वयन की तिथि अगले वर्ष 1 जनवरी होगी, यह कहते हुए कि सरकार ने हाल ही में प्रमाणित स्टार्ट-अप और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के तहत फुटवियर उत्पादों के परीक्षण शुल्क में 80 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है।
तिवारी ने कहा कि मानक गुणवत्ता के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं, जिससे सभी उपभोक्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए फुटवियर उत्पादों के मानकों को व्यापार और उद्योग निकायों, उपभोक्ता संगठनों और विभिन्न अन्य संबंधित हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों के परामर्श से विकसित किया गया है।