Big relief for taxpayers: सैलरी पाने वाले और गैर-ऑडिट मामलों से संबंधित लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि आज (सोमवार, 31 जुलाई) है। आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 30 जुलाई दोपहर 1 बजे तक 5.83 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। अब यह आंकड़ा 6 करोड़ को पार कर गया होगा।
आयकर विभाग लगातार करदाताओं से अंतिम समय से बचने और देर से आयकर दाखिल करने के जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने का आग्रह कर रहा है। ITR फाइल ना करना या गलत जानकारी के साथ फाइल करने पर आपके खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है। हालांकि, एक तरफ जहां ITR को लेकर लोगों में चिंता है। वहीं , लाखों-करोड़ों लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
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नई कर व्यवस्था लागू, नहीं देना पड़ा टैक्स
दरअसल, मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स सीमा में छूट बढ़ा दी थी। 2023 के बजट को जारी करते हुए कहा गया था कि अगर कोई करदाता नई कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि किसी को साल भर में 7 लाख रुपये तक की आय होती है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा।
इसके अलावा नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (STANDARD DEDUCTION) लाभ के विस्तार से भी वेतनभोगी वर्ग और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 15.5 लाख रुपये या उससे अधिक की आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500/- रुपये का लाभ होगा।
वर्तमान में, वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000/- रुपये की मानक कटौती और पारिवारिक पेंशन से 15,000/- रुपये तक की कटौती केवल पुरानी व्यवस्था के तहत मिलती है।