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क्या आप ग्रेच्युटी वेतन के योग्य हैं? जानिए इसके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: एक संगठन में विशेष समय बीताने के बाद वेतनभोगी कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्र हो जाते हैं। इनमें अस्थायी या संविदात्मक कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता। एक संगठन में पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद एक कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए योग्य […]

Author Edited By : Nitin Arora Updated: Aug 18, 2022 18:39

नई दिल्ली: एक संगठन में विशेष समय बीताने के बाद वेतनभोगी कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान के लिए पात्र हो जाते हैं। इनमें अस्थायी या संविदात्मक कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता। एक संगठन में पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद एक कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी राशि प्राप्त करने के लिए योग्य है।

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है इस्तीफा देता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उन्हें उनका ग्रेच्युटी भुगतान दिया जाता है। ग्रेच्युटी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, पांच साल की निरंतर सेवा उन मामलों में लागू नहीं होती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या विकलांगता के कारण काम न कर पाए। कर्मचारी के पास होने की स्थिति में नामित व्यक्ति या कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को ग्रेच्युटी भुगतान प्राप्त होगा।

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कारखानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलमार्गों, मोटर परिवहन उपक्रमों, व्यवसायों, दुकानों और 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के अधीन हैं।

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First published on: Aug 18, 2022 06:39 PM

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