Aadhaar PAN Link: सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), डाकघर बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), आदि जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इन परिवर्तनों को छोटी बचत योजनाओं के लिए KYC के हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना से पहले, लघु बचत योजनाओं में निवेश आधार संख्या जमा किए बिना संभव था। लेकिन, अब से, सरकार समर्थित लघु बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए कम से कम आधार नामांकन संख्या जमा करनी होगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एक निश्चित सीमा से अधिक के निवेश पर पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
लघु बचत योजना के लिए नया नियम
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 तक अपना आधार नंबर जमा करना होगा, यदि अगर उन्होंने पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस या कोई अन्य लघु बचत खाता खोलते समय अपना आधार नंबर जमा नहीं किया है तो। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो नए ग्राहक आधार संख्या के बिना कोई भी छोटी बचत योजना खोलना चाहते हैं, उन्हें खाता खोलने के छह महीने के भीतर आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी।
एक छोटी बचत योजना के ग्राहक को अभी तक यूआईडीएआई से अपना आधार नंबर नहीं मिला है, तो उसकी आधार नामांकन संख्या काम करेगी।
आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या की जानकारी नहीं होने की स्थिति में, खाता खोलने के छह महीने के बाद किसी के लघु बचत खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों के लिए, उनके खाते को 1 अक्टूबर 2023 से फ्रीज कर दिया जाएगा, यदि वे दी गई समय सीमा के भीतर अपने लघु बचत खाते के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं।