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8th Pay: इन कर्मचार‍ियों के ल‍िए बुरी खबर, नहीं ले पाएंगे DA हाइक और 8th CPC के लाभ!

8वें वेतन आयोग को अभी लागू नहीं क‍िया गया है, लेक‍िन इसे लेकर सोशल मीड‍िया पर काफी भ्रांत‍ियां फैली हुई हैं. सोशल मीड‍िया पर एक वायरल मैसज में कहा गया है क‍ि डीए हाइक और सीपीसी बेनेफ‍िट्स का लाभ उन कर्मचार‍ियों को नहीं म‍िलेगा, जो र‍िटायर हो चुके हैं. जानें क्‍या है सच्‍चाई?

न‍ियमों के अनुसार क‍िन कर्मचार‍ियों को 8वें वेतन आयोग की डीए हाइक और सीपीसी बेनेफ‍िस्‍ट नहीं म‍िल पाएंगे

8th Pay Commission Big Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचार‍ियों और पेंशनर के मन में हजारों सवाल घूम रहे हैं. इसी बीच सोशल मीड‍िया पर 8वें वेतन आयोग को लेकर एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल मैसेज में कहा गया है क‍ि केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 (Finance Act 2025) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और वेतन आयोग (Pay Commission) के लाभों को बंद कर दिया है. यानी पेंशनर को डीए हाइक और 8th CPC के बेनेफ‍िट्स नहीं म‍िल पाएंगे. इस वायरल मैसेज की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स के बीच भ्रम पैदा हो गया है. तो आइये जानते हैं क‍ि इसके पीछे की सच्‍चाई क्‍या है और साथ ही यह भी जानते हैं क‍ि वास्‍तव में क‍िन कर्मचार‍ियों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर रखा जाएगा?

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क्या पेंशनर्स DA बढ़ोतरी, 8वें CPC के फायदे नहीं ले पाएंगे?

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने रिटायर लोगों को 8वें सेंट्रल पे कमीशन (8वें CPC) और DA बढ़ोतरी के फायदों से बाहर रखे जाने के वायरल सोशल मीडिया दावे को फर्जी बताया है और यह साफ किया है कि केंद्र सरकार ने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं क‍िए हैं.

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PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने X पर पोस्ट किया क‍ि WhatsApp पर एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी और पे कमीशन रिवीजन जैसे रिटायरमेंट के बाद के फायदे वापस ले लिए हैं. यह दावा फर्जी है!

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किन कर्मचारियों को DA, 8th CPC के फायदे नहीं मिलेंगे?
PIB के अनुसार, CCS (पेंशन) नियम, 2021 में किया गया एकमात्र बदलाव नियम 37(29C) में संशोधन है, जो उन रिटायर्ड PSU कर्मचारियों से संबंधित है जिन्हें दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त किया गया है. संशोधित नियमों के तहत, एक एब्जॉर्बड PSU कर्मचारी दुर्व्यवहार के कारण सेवा से बर्खास्त होने पर अपने रिटायरमेंट लाभ खो देगा.

संशोधित नियम में कहा गया है क‍ि किसी भी कर्मचारी को सरकारी कंपनी में शामिल होने के बाद किसी भी गलत व्यवहार के लिए नौकरी से निकालने या हटाने पर, सरकार के तहत की गई सेवा के लिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी जब्त कर लिए जाएंगे.


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