Imran Khan Toshakhana Case Verdict: तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में इमरान खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद इमरान शाम तक जेल से बाहर आएंगे। इसी मामले में इमरान के साथ-साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी जमानत प्रदान कर दी गई है। उधर, बताया जा रहा है कि जिन्ना हाउस हमला मामले में इमरान खान की गिरफ्तार हो सकती है, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई मुश्किल होगी।
बताया जा रहा है कि जेल से बाहर आते ही इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में अपनी फिर से उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले में कई कमियां गिनाते हुए इमरान खान को रिहा करने का आदेश दिया है।
यहां पर बता दें क तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद की निचली अदालत ने 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को दोषी ठहराते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद से ही वह पंजाब प्रांत की कटक जेल में हैं।
जेल में जाने के साथ ही पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने सजा के इस फैसले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप है कि इमरान खान ने वर्फ 2018 से 2022 के बीच उन्होंने और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री के तौर पर मिले उपहारों को अवैध तरीके से बेच दिया था। इस मामले में सजा सुनाने के साथ ही इमरान खान को आगामी चुनाव लड़ने से रोकते हुए पांच साल के लिए राजनीति से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
उधर, एक अन्य मामले में इमरान खान पर गुप्त जानकारी लीक करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। पेश मामले में जांच एजेंसियों उनसे जेल में भी पूछताछ कर रही हैं।
गौरतलब है कि जेल में बंद इमरान खान ने जेल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही पत्नी बुशरा बीबी ने कहा था कि जेल में बंद उनके शौहर इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। यह अलग बात है कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से जेल में अच्छी सुविधाएं दी जा रही थीं। यहां तक कि देशी घी में मटन तक इमरान खान को दिया जा रहा था।