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Video: सरकार ने गिराया घर तो देने होंगे 25 लाख! सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Video: उत्तर प्रदेश में सड़क चौड़ी करने के बिना नोटिस के घर को गिरा दिया गया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके बाद अब यूपी सरकार अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपये देगी।

Author Edited By : Shabnaz
| Updated: Nov 7, 2024 13:04
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Supreme Court (File Photo)

Video: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के किसी भी अवैध कब्जे वाली जगह पर बुलडोजर कार्रवाई के कई मामले सामने आए। 2019 में महाराजगंज शहर के फरेंदा कस्बे में भी घर गिराने का एक मामला सामने आया। इस घर को सड़क चौड़ी करने के लिए गिराया गया, जिसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 नवंबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य के पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही मनोज टिबड़ेवाल का घर गिराने के लिए यूपी सरकार को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने इस पूरे मामले की विभागीय जांच जांच करने के लिए राज्य के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिना नोटिस के घर नहीं गिरा सकते। इसके लिए पहले फिर उसका पक्ष सुना जाए, फिर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट के इस फैसले को मनोज टिबड़ेवाल ने सत्य की जीत बताया।

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First published on: Nov 07, 2024 01:04 PM

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