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सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा पर दिया चौंकाने वाला फैसला, युवकों को किया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हुए संभल दंगा मामले के चार आरोपियों को जमानत दे दी है. ये सभी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आरोपियों के वकील ने दलील दी कि तीन का नाम FIR में नहीं था और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला. राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी कैमरे में कैद हुए थे और हथियार भी बरामद हुए थे.

Written By : News24 हिंदी | Published By : Avinash Tiwari | Updated: Oct 28, 2025 23:46
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सुप्रीम कोर्ट

संभल में हुए दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों को जमानत दे दी है. इन चारों पर संभल में हिंसा करने का आरोप था. साल 2024 में हुए दंगे के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब से ही ये जेल में बंद थे. पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन चारों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत मिली है और जमानत दे दी गई है.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तीन आरोपियों का नाम प्रारंभिक FIR में नहीं था और जांच में भी उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है. आरोपियों के खिलाफ जो एकमात्र सबूत बताया जा रहा है वह है एक सह-आरोपी को इकबालिया बयान, जो साक्ष्य के रूप में अदालत में स्वीकार्य नहीं है. दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी. हालांकि राज्य सरकार ने जमानत दिए जाने का विरोध किया था. राज्य सरकार के वकील का कहना था कि आरोपी कैमरे में कैद हुए हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं और उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं. शीर्ष अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया और जमानत दे दी.

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HISTORY

Edited By

Avinash Tiwari

Reported By

News24 हिंदी

First published on: Oct 28, 2025 11:28 PM

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