Delhi High Court ED Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकील के बीच जमकर बहस देखने को मिली। जब पैसों की बरामदगी के बारे में सवाल किया गया तो ईडी इस सवाल पर फंसती नजर आई। ईडी ने इस पर ‘लाश’ और ‘मर्डर’ का उदाहरण देकर कहा कि लाश नहीं मिलने पर भी आरोपी को हत्या के मामले में दोषी करार दिया जाता है।
चुनाव की वजह से नहीं की गिरफ्तारी
ईडी के वकील ने उन पर लगे आरोपों से भी इनकार किया। ईडी के वकील ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव की वजह से नहीं की है। इसे लेकर काफी पहले से ईडी अपना काम कर रही थी। हो सकता है ऐसे आरोप कोर्ट को असल मुद्दे से भटकाने के लिए लगाए जा रहे हों। ईडी के वकील काफी संख्या में डिजिटल सबूत नष्ट किए जाने की भी बात कही। ईडी के वकील ने पैसों की बरामदगी के बारे में कहा कि ये प्रासंगिक नहीं है। यदि उन्होंने पैसा किसी और को दे दिया होगा, तो यह उनके घर से कैसे बरामद होगा।
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