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Atul Subhash Case: पत्नी निकिता को होगी कितनी सजा? धारा 108 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

Atul Subhash Case Latest Update: अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं चौथा आरोपी फरार चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि जुर्म साबित होने पर सभी आरोपियों को कितनी सजा हो सकती है?

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Dec 15, 2024 15:43
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Atul Subhash Case Latest Update: अतुल सुभाष सुसाइड केस पर सख्त कदम उठाते हुए कर्नाटक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से हिरासत में लिया। वहीं निकिता की मां निशा और भाई अनुराग को यूपी के इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक पुलिस ने तीनों बेंगलुरु की अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

निकिता पर सुसाइड के लिए उकसाने और पैसों के लिए ब्लैकमेल करने जैसे कई आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि अगर निकिता पर लगे आरोप सच साबित होंगे, तो निकिता को क्या सजा मिलेगी? बता दें कि निकिता, उसकी मां, भाई और चाचा सुशील पर BNS की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें चारों को 10 साल तक की सजा और जुर्माना देना पड़ सकता है। देखें वीडियो…

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Edited By

Sakshi Pandey

First published on: Dec 15, 2024 03:43 PM

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