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ऐसे बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं? पढ़ें हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

अमान्य और अवैध शादी से जन्मे बच्चों के लिए अब अच्छी खबर है कि उन्हें भी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इस पर उड़ीसा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जानें कोर्ट ने क्या कहा।

Edited By : Hema Sharma | Updated: Apr 7, 2025 13:18
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Illegitimate Children Property Rights

Illegitimate Children Property Rights: अवैध और अमान्य शादी से पैदा हुई संतानों के हक को लेकर बड़ा सवाल था कि पिता की संपत्ति में उनका अधिकार है या नहीं। अब उड़ीसा सरकार ने ये साफ कर दिया कि ऐसे जन्मे बच्चों को पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति पर ही नहीं बल्कि उनकी पैतृक संपत्ति पर भी अधिकार है। ये फैसला जस्टिस विभु प्रसाद रुद्रे और जस्टिस चित्रांजन की खंडपीठ ने सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 अवैध विवाह से जन्मे बच्चों को वैध ठहराती है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत ऐसे बच्चे क्लास एक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उनका पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति और पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है।

दरअसल एक महिला ने दावा किया था कि वो स्वर्गीय कैलाश चंद मोहंती की वैध पत्नी हैं, वहीं एक दूसरी महिला ने दावा किया था कि उसके बच्चों के पिता कैलाश मोहंती ही थे। ऐसे में उन्हें भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने ये बात मानी और पहली पत्नी को दिया गया फैसला रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों महिलाओं में पति की संपत्ति को 60 और 40 के रेसो में बांटने का निर्देश दिया। अवैध शादी से जन्मे बच्चों के अधिकार को जानने के लिए देखें News24 का ऊपर दिया गया वीडियो।

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Edited By

Hema Sharma

First published on: Apr 07, 2025 01:18 PM

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