पीएम मोदी और सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बताया कि ऐसे कृत्यों तक सीमित नहीं है जो अच्छे लोगों का अपमान करते हैं। इसी को लेकर कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट करना सही नहीं है। इ्सके अलावा कोर्ट ने इस मामले पर और क्या-क्या कहा है। चलिए जान लेते हैं इस वीडियो की मदद से…
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