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ITR Filing 2025: इस दिन तक नहीं भरा रिटर्न तो लगेगा जुर्माना! जानिए ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग का आसान तरीका

ITR Filing 2025: अगर आप समय रहते अपना ITR फाइल करते हैं तो ना सिर्फ जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि रिफंड मिलने की प्रक्रिया भी जल्दी शुरू हो जाती है। ऑनलाइन ITR फाइल करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। आइए जानते हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग का आसान तरीका क्या है...

Author Written By: News24 हिंदी Author Published By : News24 हिंदी Updated: Jul 11, 2025 16:53
ITR Filing 2025

ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी ज़िम्मेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यदि आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो अब भी इसे काम को पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इस साल गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।

अगर आप तय समय सीमा तक अपना ITR फाइल नहीं करते, तो आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग का आसान तरीका क्या है…

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ऑनलाइन ITR फाइलिंग का आसान तरीका

ऑनलाइन ITR फाइल करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद ही घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं:

  • ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं:
    वेबसाइट: https://www.incometax.gov.in
  • लॉग इन करें:
    अपने PAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
  • सही ITR फॉर्म चुनें:
    अपनी इनकम के अनुसार उपयुक्त ITR फॉर्म सेलेक्ट करें।
  • e-File टैब पर जाएं:
    यहां से ‘Income Tax Return’ ऑप्शन सिलेक्ट करें और रिटर्न फाइल करना शुरू करें।
  • Form 26AS और AIS रिव्यू करें:
    ऑटो-फिल डेटा चेक करें, गलत जानकारी हो तो उसे एडिट करें।
  • Form 16 से मिलान करें:
    आपके नियोक्ता द्वारा दिया गया फॉर्म 16 जरूर मिलाएं।
  • रिटर्न सब्मिट करें और वेरीफाई करें:
    आधार OTP या नेट बैंकिंग के जरिए ITR वेरीफाई करें।

ITR फाइलिंग की शुरुआत कब हुई?

वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की शुरुआत 30 मई 2025 से हो चुकी है। सामान्य तौर पर ITR फाइल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कुछ जरूरी बदलावों की वजह से थोड़ा विलंब हुआ। इस देरी की वजह से टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने लास्ट डेट बढ़ा दी है।

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अंतिम तिथि क्या है?

गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 है। अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें:

  • व्यक्तिगत / HUF / AOP / BOI – 15 सितंबर 2025
  • जिन कारोबारों का ऑडिट जरूरी है – 31 अक्टूबर 2025
  • ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले बिजनेस – 30 नवंबर 2025
  • विलंबित या संशोधित रिटर्न – 31 दिसंबर 2025

अगर समय पर ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर समय पर ITR फाइल नहीं किया जाता है तो कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो ₹5,000 तक का फाइन लगेगा। कुल आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा किसी भी बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।

First published on: Jul 11, 2025 04:53 PM

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