---विज्ञापन---

लिपस्टिक की वजह से खतरे में पड़ी जॉब, आदेश न मानने पर माधवी को मेयर ऑफिस से हटाया

Chennai News: चेन्नई नगर निगम की पहली महिला दफादार (मार्शल) माधवी का तबादला हो गया। इस तबादले की वजह बहुत ही अजीब थी। ड्यूटी के दौरान उनसे कोई गलती नहीं हुई, ना ही कोई जुर्म किया, बल्कि Lipstick की वजह से उनका तबादला हुआ।

Edited By : Shabnaz | Updated: Sep 25, 2024 10:11
Share :
woman duffedar

Chennai News: कोई लड़की सोच भी नहीं सकती कि उसकी जॉब को एक लिपस्टिक से भी खतरा हो सकता है। लेकिन चेन्नई नगर निगम की महिला दफादार (मार्शल) के लिपस्टिक भारी पड़ी। एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मेयर प्रिया ने महिला मार्शल को एक आदेश दिया। इस दौरान कहा गया कि महिला मार्शल कार्यक्रम में लिपस्टिक ना लगाए। जानकारी के मुताबिक, माधवी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते उनके खिलाफ एक्शन लिया गया।

लिपस्टिक ना लगाने का आदेश

पिछले महीने एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान महिला दफादार लिपस्टिक लगाकर पहुंची। इसके लिए पहले से ही मेयर प्रिया ने आदेश जारी कर रखा था। लेकिन इस आदेश को ना मानते हुए माधवी ने लिपस्टिक लगाई। मेयर का आदेश ना मानने के जुर्म में माधवी का मेयर ऑफिस से हटा दिया गया। उनका ट्रांसफर मनाली जोन वाले ऑफिस में किया गया। हालांकि मेयर प्रिया का कहना है कि इस ट्रांसफर की वजह लिपस्टिक नहीं है।

ये भी पढ़ें: बाथरूम से लेकर बेडरूम तक सब जगह कैमरे, दिल्ली में लड़की को देखता था मकान मालिक का बेटा… ऐसे खुला राज

इसके बाद से ही ये पद खाली है। जब लिपस्टिक की वजह से ट्रांसफर का मामला बाहर आया तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। लोग इसको सही नहीं कह रहे हैं। उनका कहना है कि चेन्नई में मेयर के आदेश का पालन करना इतना जरूरी है?

महिला दफादार ने क्या कहा?

मेयर प्रिया के पर्सनल असिस्टेंट ने एसबी माधवी को कुछ दिन पहले लिपस्टिक वाला आदेश मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब उन्होंने ये बात नहीं मानी तो उसकी ट्रांसफर कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 6 अगस्त को महिला मार्सल को लेटर दिया गया। माधवी ने इसके जवाब में लिखा कि आपने मुझे लिपस्टिक ना लगाने का आदेश दिया है, अगर ऐसा कोई सरकारी आदेश है जिसमें लिखा गया हो कि मैं लिपस्टिक नहीं लगा सकती।

उन्होंने कहा, यह ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन है और इस तरह के निर्देश मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं। आपका मेमो तभी मान्य है जब मैंने ड्यूटी के घंटों के दौरान काम नहीं किया हो। माधवी के लिए जो लेटर निकाला गया उसमें कर्तव्य में लापरवाही, काम के घंटों के दौरान काम पर नहीं आना और आदेशों का पालन ना करने जैसे आरोपों लगाए हैं।

ये भी पढ़ें: 2600 मीटर गहराई से अचानक निकल पड़ा ये ‘Ghost’, देखकर चौंक पड़े लोग

HISTORY

Written By

Shabnaz

First published on: Sep 25, 2024 10:11 AM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें