ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे ऋतब्रत बनर्जी

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद अब ऋतब्रत बनर्जी ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) बने रहेंगे।

mamata banerjee.jpg

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से एक और बहुत बड़ा झटका लगा है. अदालत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद पर बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से साफ मना कर दिया है. जस्टिस कृष्ण राव की एकल पीठ ने साफ किया कि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) का फैसला अगली सुनवाई तक पूरी तरह लागू रहेगा.

विज्ञापन

क्या है पूरा विवाद?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया था. पार्टी से निकाले जा चुके बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने टीएमसी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था. ऋतब्रत ने दावा किया था कि उन्हें पार्टी के 58 बागी विधायकों का समर्थन हासिल है. इस बागी गुट ने ममता बनर्जी को तो अपना नेता माना, लेकिन उनके भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया. इस सियासी घमासान के बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथींद्र बोस ने बागी गुट के दावे को स्वीकार करते हुए ऋतब्रत भट्टाचार्य को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी थी. स्पीकर के इस फैसले ने ममता बनर्जी के आधिकारिक उम्मीदवार सोवंदेब चटर्जी के दावे को दरकिनार कर दिया था, जिन्हें खुद ममता बनर्जी का समर्थन हासिल था.

विज्ञापन

कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को रखा बरकरार

स्पीकर के इस कदम के खिलाफ ममता बनर्जी के खेमे ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था. याचिका में दलील दी गई थी कि स्पीकर का यह फैसला आधिकारिक राजनीतिक दल की अनदेखी करता है और संवैधानिक नियमों के खिलाफ है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया.

अदालत ने अब सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपने जवाब (हलफनामे) दाखिल करने का निर्देश दिया है. विरोधी पक्षों को अपना जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मिला है, जबकि याचिकाकर्ता को उसके बाद दो हफ्ते में अपना पक्ष रखना होगा. इस बड़े कानूनी मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी, तब तक ऋतब्रत बनर्जी ही बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने रहेंगे.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ