Supertech Twin Towers: विस्फोट से पहले 5000 लोगों और 1200 वाहनों को हटाया जाएगा, छह दिन हैं शेष
Edited By Naresh Chaudhary

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Noida News: उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के लिए महज छह दिन शेष बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 28 अगस्त को विशेषज्ञों की निगरानी में इमारत को धराशायी कर दिया जाएगा। इसके लिए विस्फोटक और पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। योजना के तहत ट्विन टावर के आसपास वाली इमारतों में रहने वाले करीब 5000 लोग और उनके 1200 वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।
आपको बता दें कि करीब 3,500 किलोग्राम विस्फोटक से सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने का काम जोरों पर चल रहा है। जमीन से करीब 100 मीटर ऊंचे दोनों इमारतों के अवैध ढांचों को गिराने के लिए डिमोलिशन विशेषज्ञ इंजीनियरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के जेट डिमोलिशन के साथ एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इमारत में छेद करके विस्फोटक लगा रही है। कंपनी का चयन नोएडा विकास प्राधिकरण और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (रुड़की) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि एक बहु-मंजिला इमारत को गिराना आसान काम नहीं है। इसके लिए एक वृहद योजना की जरूरत होती है, जिससे आसपास के इलाका और वहां रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि बहु-मंजिला इमारतों को गिराने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों का कहना है कि इमारत को ढहने में गुरुत्वाकर्षण की भी अहम भूमिका होती है। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ढांचे को गिराने वाली कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी पूरी तैयारी के साथ काम में जुटे हैं।
30 मंजिला ट्विन टावरों के धराशायी होते समय उठने वाले धूल के गुबार और मलबे से बचने के लिए आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में जियोटेक्सटाइल फैब्रिक की चादरें लगाई गई हैं। खास तौर पर ट्विन टावर के पास वाली चार इमारतों को ढका गया है। वहीं मलबा और विस्फोट से उठने वाली धूल से लोगों को बचाने के लिए एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के 5,000 से अधिक लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। वहीं ट्विन टावरों के आसपास रहने वाले लोगों के करीब 1200 वाहनों को भी हटाया जाना है।
28 अगस्त को ट्विन टावरों के पास से गुजरने वाले नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को दोपहर 2.15 बजे से दोपहर 2.45 बजे तक वाहनों के लिए बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत में भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन महीने के भीतर निर्माणाधीन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि बुकिंग के समय से घर खरीदारों की पूरी राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस की जाए। एमराल्ड कोर्ट परियोजना के आरडब्ल्यूए को ट्विन टावरों के निर्माण के कारण हुई परेशानी के लिए दो करोड़ रुपये का भुगतान किया जाए।
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