सुप्रीम कोर्ट से सीएम योगी को बड़ी राहत, 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में याचिका खारिज
Edited By Pankaj Mishra

Yogi Adityanath
Edited By Pankaj Mishra

Yogi Adityanath
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के भड़काऊ भाषण मामले में याचिका खारिज कर दी है।
अभी पढ़ें – उरी सेक्टर में LoC पर घुसपैठ करते 3 आतंकी ढेर, कैमरे में दिखे पाकिस्तान साजिश के सबूत
Supreme Court dismisses plea challenging the decision to deny sanction to prosecute Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in a matter pertaining to alleged hate speech in 2007. pic.twitter.com/xEc2tFP5Ii
— ANI (@ANI) August 26, 2022
इससे पहले बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच से कहा कि मामले में कुछ भी नहीं बचा है और सीडी को सीएफएसएल को भेजा गया था, जिसमें पाया गया कि इसमें छेड़छाड़ की गई थी। यह देखते हुए कि याचिका में उठाए गए मुद्दे पर पहले ही हाई कोर्ट विचार कर चुका है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट परवेज परवाज की याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती दी थी। याची का आरोप है कि तत्कालीन हिंदू युवा वाहिनी संगठन के नेता योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 27 जनवरी, 2007 को आयोजित रैली में दो समुदायों के बीच घृणा बढ़ाने वाला भाषण दिया था। इसके लिए उनके खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी नहीं देना गलत है।
इससे पहले परवेज परवाज की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उसे इस मामले की जांच या मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं देने का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं मिली है। ऐसे में इस आदेश में कोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं है।
अभी पढ़ें – देश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें
Click Here – News 24 APP अभी download करें
न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: