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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Varanasi News: वाराणसी में BJP नेता की हत्या में 16 आरोपी दोषी करार, आज सजा का ऐलान

Varanasi News: बीजेपी नेता की हत्या मामले में सजा पर फैसला आज सुनाया जाएगा। 12 अक्टूबर 2022 को बेटे को बचाने आए पशुपतिनाथ सिंह की पीटकर हत्या कर दी गई थी।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Jun 13, 2025 15:17
पशुपति नाथ सिंह हत्या का मामला

Varanasi News: वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट कुलदीप सिंह की अदालत में आज फैसला सुनाया जाएगा। भाजपा नेता पशुपतिनाथ की 2 साल पहले 12 अक्टूबर 2022 को सिगरा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी स्थित घर के पास देसी शराब के ठेके पर हत्या हुई थी। आरोपी मंटू सरोज, राहुल सरोज एवं उसके अन्य साथियों के खिलाफ कोर्ट आज फैसला सुनाएगी।

क्या है पूरा मामला? 

2022, 12 अक्टूबर को ये सारा मामला हुआ था। बीजेपी नेता के घर की साइड में शराब की शॉप पर शराब पीने से मना करने को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने रोड और डंडे से हमला किया, जिसमें बीजेपी नेता अपने बेटे को बचाने पहुंचे थे। इसी बीच-बचाव में हमले में उनको चोटें आईं। फिर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उस समय शोक-संतप्त परिवार से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मिले थे और संवेदना जताई थी।

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सिगरा थाना क्षेत्र के देसी शराब के ठेके पर आरोपी मंटू सरोज और राहुल सरोज 2 अन्य के साथ शराब पीने के बाद हंगामा कर रहे थे। राजकुमार सिंह के मना करने के बाद भी उससे चारों उलझने के बाद चले गए। इसके थोड़ी देर बाद कई संख्या में मंटू सरोज, राहुल सरोज और अभिषेक के बुलाने पर आरोपियों ने लोहे की रॉड से राजकुमार सिंह पर हमला किया। इस हल्ला को सुनकर बीजेपी नेता पशुपतिनाथ सिंह मौके पर पहुंचे और बेटे का बचाव करने लगे।

वहीं, आरोपियों ने उसके पिता पर हमला कर दिया। गंभीर चोट के कारण वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल  ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल बेटे ने आरोपियों के नाम पुलिस को दी।

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कोर्ट ने किन लोगों को माना दोषी

विकास भारद्वाज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज और आर्या उर्फ आकाश सरोज। इनमें संदीप कुमार गुप्ता निवासी फुलवरिया, मंडुवाडीह को छोड़कर बाकी सभी दोषी चंदुआ, छित्तुपुर सिगरा के रहने वाले हैं।

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First published on: Jun 13, 2025 03:06 PM

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