Uttarakhand News : उत्तराखंड में अब बाहरी लोग कृषि जमीन खरीद सकेंगे और किसान उन्हें अपनी जमीन नहीं बच सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट ने सख्त संशोधित भूमि कानून प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। नए कानून के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में लोग बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने जमीन खरीदने के लिए हलफनामा दाखिल करने, इसकी अनुमति देने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को प्रतिबंधित करने और 2018 में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार द्वारा लागू किए गए प्रावधानों को खत्म करने को भी मंजूरी दी। इस बजट सत्र में संशोधित भूमि कानून को पेश किया जाएगा।
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बजट सत्र शुरू होने से पहले हुई धामी कैबिनेट की बैठक
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में नए संशोधित भूमि कानून के प्रस्ताव को अनुमति मिली। इसे लेकर अधिकारियों ने बताया कि नए भूमि कानून के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर राज्य के बाहरी लोग उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि और बागवानी जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
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नए कानून में ये रहेंगे प्रावधान
अधिकारियों ने बताया कि नए कानून के तहत बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के लिए शपथ पत्र देना पड़ेगा, ताकि धोखाधड़ी मामलों को रोका जा सके। अब जिला मजिस्ट्रेट के पास जमीन खरीद की अनुमति देने की शक्ति नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। साथ ही पुष्कर धामी की कैबिनेट ने नए कानून के लिए 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा लागू किए गए सभी प्रावधानों को रद्द कर दिए।