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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आमने सामने, 4 मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक आज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ हर एक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे।

Author Written By: News24 हिंदी Author Edited By : Deepti Sharma Updated: Jun 23, 2025 15:55

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ हर एक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। यह बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर्-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं और सदस्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल/प्रशासक इनके सदस्य हैं, जिनमें से सदस्य राज्यों से एक राज्य के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक सदस्य राज्य से राज्यपाल द्वारा 2 मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। हर एक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों को प्रथमतः संबन्धित क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए पेश किया जाता है। स्थायी समिति में विचार के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

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11 सालों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की 61 बैठकें

सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की मदद से पिछले 11 सालों में अलग-अलग 61 बैठकें हुईं है। क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा करती हैं जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इनके जल्दी निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSC) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के नियत दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टारu6 बैंकिंग सुविधा, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन (ERSS-112) तथा पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, शहरी प्लानिंग और सहकारिता व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण सहित क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित के अलग-अलग मुद्दे शामिल हैं।

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First published on: Jun 23, 2025 03:43 PM

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