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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

AIMIM अध्यक्ष ओवैसी पर हमला करने के आरोपी की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दिए ये निर्देश

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले में इसी साल फरवरी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है। साथ ही जेल अथॉरिटी को एक सप्ताह में आरोपी को सरेंडर कराने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad […]

Author Edited By : Naresh Chaudhary Updated: Nov 11, 2022 13:20

UP News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले में इसी साल फरवरी में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रद्द कर दिया है। साथ ही जेल अथॉरिटी को एक सप्ताह में आरोपी को सरेंडर कराने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने को कहा है।

हाईकोर्ट से मिली है जमानत 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले आरोपी को जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेश को रद कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट और संबंधित जेल प्रशासन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

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मेरठ से दिल्ली जाते समय हुआ था हमला

जानकारी के मुताबिक घटना इसी साल फरवरी की है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपने कार में सवार होकर मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे। तभी मेरठ के छिजारसी टोल पर दो लोगों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी थी। घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुभम और सचिन नाम के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पिस्टल और कार भी बरामद की गई थी।

फायरिंग में गाड़ी के टायर हुए थे पंचर

घटना के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने समाचार एजेंसी एएनआई का बताया था कि मैं किठौर मेरठ (यूपी) में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए जा रहा था। छिजरसी टोल प्लाजा के पास 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3-4 राउंड गोलियां चलाईं। वे कुल 3-4 लोग थे। मेरे वाहन के टायर पंचर हो गए। फिर मैं दूसरे वाहन से दिल्ली पहुंचा था।

First published on: Nov 11, 2022 01:20 PM

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