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गैर इरादतन हत्या में दो भाइयों को 10 साल की सजा, जानें ग्रेटर नोएडा में कब हुई थी घटना

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा अमीरपुर गांव में 21 जून 2014 को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचा अमीरपुर गांव में 21 जून 2014 को हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने दो भाइयों को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 16 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की रकम नहीं अदा करने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जिला न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करने के साथ ही दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

दयानंद उर्फ मूलचंद की हुई थी हत्या

वर्ष 2014 में ज्ञानचंद शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पड़ोसी नीरज शर्मा, हेमंत उर्फ भोला शर्मा और केशव ने पहले उनके भाई के साथ गाली गलौज की। उसके बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दयानंद उर्फ मूलचंद की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि मूलचंद के सिर में कई जगह गंभीर चोट लगी थी जिस वजह से उनकी मौत हुई थी।

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पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट

इस मामले में घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में नीरज और हेमंत दोनों सगे भाइयों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी माना है।

मजबूत पैरवी आई काम

इस मामले में पुलिस की तरफ से मजबूत पैरवी की गई। अभियोजन ने कोर्ट में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे दोनों दोषी भाइयों को सजा हो सकी। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि किस तरीके से साजिश के तहत मूलचंद पर हमला किया गया था। उसके सिर में इतनी गंभीर चोट आई कि उसकी जान चली गई।

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11 गवाह हुए पेश

इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

First published on: Jun 30, 2025 10:05 PM

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