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उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

Lucknow News: सपा प्रवक्ता के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, सीएम योगी-गुरु अवैद्यनाथ के खिलाफ कही थी ये बातें

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि शनिवार को एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक […]

Author Edited By : Naresh Chaudhary Updated: Nov 13, 2022 12:00

Lucknow News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के हजरतगंज थाने में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि शनिवार को एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की है। यह मुकदमा भाजपा के राज्य प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने दर्ज कराया है।

एक न्यूज चैनल पर बहस के दौरान की टिप्पणी

जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इंदिरा नगर के रहने वाले सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने जानबूझकर एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित बहस में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भदौरिया ने सीएम और उनके गुरु का अपमान किया है। टिप्पणी को सुनकर टीवी एंकर ने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया। भदौरिया की आवाज को म्यूट करने के लिए भी कहा और सपा नेता पर कड़ी आपत्ति जताई।

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सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि भदौरिया ने जानबूझकर यह टिप्पणी ब्रह्मलीन महंत को बदनाम करने के लिए की है। उनके जनता के बीच बड़ी संख्या में अनुयायी हैं। लोग उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं के मन में महंत अवैधनाथ और गोरक्ष पीठ के लिए सम्मान और श्रद्धा है। सपा नेता की इस टिप्पणी से सभी आहत हैं। आरोप है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है।

लखनऊ पुलिस ने गंभीर धाराओं में लिखा मुकदमा

इस मामले में डीसीपी सेंट्रल जोन अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153ए (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही अनुराग भदौरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को भड़काने के इरादे से प्रकाशित या प्रसारित करना) भी दर्ज किया गया है।

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First published on: Nov 13, 2022 12:00 PM

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