Greater Noida News: NGT की सख्ती के बाद एक्शन, ग्रेटर नोएडा में 30 हजार मीटर जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराया

Greater Noida News: NGT की सख्ती के बाद डूब क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है।

Greater Noida Demolish

ग्रेटर नोएडा के डूब क्षेत्र हैबतपुर में अवैध अतिक्रमण गिराता बुलडोजर।

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Greater Noida News: NGT की सख्ती के बाद डूब क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को हैबतपुर के डूूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ बुल्डोजर चलाया। प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर डूब एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। हिंडन के किनारे कालोनाइजरों से जमीन लेकर लोगों ने घर बना लिए थे। अब एनजीटी के आदेश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ दिया है।

NGT में दायर हुई थी याचिका

डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सिंचाई विभाग से कार्रवाई कर रिपोर्ट मांगी थी। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में होने के नाते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व सिंचाई विभाग ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई हुई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके सिंह ने बताया कि गांव हैबतपुर के खसरा संख्या 209, 210, 211, 212, 213 और 217 की जमीन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में आता है। डूब क्षेत्र होने के बावजूद कालोनाइजर चोरी-छिपे प्लॉटिंग कर रहे हैं। शिवम एंक्लेव के नाम से अवैध कालोनी बसा रहे थे।

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भोले भाले लोगों की कमाई डूबी

दूरदराज से रोजगार की तलाश में आने वाले लोग घर की चाहत में इन कालोनाइजरों से जमीन खरीदकर निर्माण कर लिए थे। इन लोगों को प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। एनजीटी के आदेश पर प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल एक के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में सिंचाई विभाग व पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई में 10 से अधिक निर्मित घर और दो दर्जन बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। सुबह करीब 5.30 से कार्रवाई शुरू हुई और तीन घंटे तक चली। कार्रवाई में 5 जेसीबी और 3 डंपर का इस्तेमाल किया गया।

क्या बोले एसीईओ?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने अतिक्रमण करने वाले को चेतावनी दी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई डूब क्षेत्र में भी जारी रहेगी। एसीईओ ने लोगों से भी अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं।

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