Nand Gopal Nandi: उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Govt) के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंद गोपाल नंदी (Cabinet Minister Nand Gopal Nandi) को प्रयागराज (Prayagraj Court) जिले की एक कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2014 में चुनावी रैली के दौरान हुई थी मारपीट
जानकारी के मुताबिक प्रयागराज जिले की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी (Nand Gopal Nandi) को वर्ष 2014 की चुनावी रैली में प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। इसके बाद सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला की ओर से मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई है।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई सजा
बताया गया है कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने रेवती रमन सिंह की ओर से संबोधित की जा रही जनसभा में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दंगा करने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं दोषी ठहराया है।
जमानत मिली, नहीं जाना होगा जेल
हालंकि नंदी को जमानत दे दी गई है। ताकि वह उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सके। नंदी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जमानत के बाद वे उत्तर प्रदेश में नहीं घुस पाएंगे।